सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जिन पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स के जरिये डोनेशन मिली है वे देने वाले के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टियों को 31 मई तक यह बताना होगा कि किस व्यक्ति ने कितना धन दिया। हालांकि यह जानकारी बंद लिफाफे में देनी होगीT
via WORLD NEWS
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