Featured Post

Don’t Travel on Memorial Day Weekend. Try New Restaurants Instead.

Food New York TimesBy BY NIKITA RICHARDSON Via NYT To WORLD NEWS

Friday, February 4, 2022

Punjab Election 2022 : स्मृति ईरानी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा- बीजेपी मंदिर बनवा रही, केजरीवाल खोल रहे शराब की दुकानें


केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंदिर का निर्माण करवा रही है और केजरीवाल सरकार शराब की दुकानें खोल रही है।


via WORLD NEWS

Gujarat news: सूरत में बिल्डिंग के शीशे से टकराकर नीचे गिरे, 34 पक्षियों की मौत


गुजरात के सूरत में शुक्रवार को एक हैरतअंगेज हादसा हुआ। जिला बैंक की बिल्डिंग के शीशे से टकराकर 34 पक्षियों की मौत हो गई। घटना बैंक के CCTV में कैद हो गई। जिसमें एक साथ 34 पक्षी ऊपर से गिरते देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग पर रिफ्लेक्टिव शीशे लगे थे, जिसमें आसमान का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। आसमान समझकर पक्षी शीशे से तेज रफ्तार से टकरा गए।


via WORLD NEWS

‘History Has Been Made Here,’ Biden Lauds Jobs Report


Business New York TimesBy BY THE NEW YORK TIMES Via NYT To WORLD NEWS

Chhatarpur Video: मैडम, मास्क पहन लो- सुनते ही सैंडल लेकर टूट पड़ी महिला


जयप्रकाश, छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में एक महिला ने मास्क बेचने वाले को सैंडल से पीट दिया। मास्क बेचने वाले की गलती केवल इतनी ही थी कि उसने महिला को आवाज लगाकर मास्क लगाने की सलाह दी थी।। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

छतरपुर जिला अस्पताल में एक व्यक्ति गेट के पास खड़े होकर मास्क बेच रहा था। तभी वहां से एक महिला गुजरी जिसने मास्क नहीं पहना था। मास्क विक्रेता ने महिला को आवाज लगाकर मास्क खरीदने को कहा। महिला को इस बात पर गुस्सा आ गया। वह मास्क विक्रेता के पास पहुंची और सीधे अपनी सैंडल निकाल ली। मास्क विक्रेता ने यह देखकर हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने, लेकिन इससे महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह मास्क विक्रेता से कहने लगी कि तुम मेरे कोरोना संक्रमित होने की बात कह रहे हो। उसने मास्क विक्रेता के चेहरे पर सैंडल से मार दिया। फिलहाल मामले में किसी भी तरफ से कोई शिकायत नही की गई है|


via WORLD NEWS

G.O.P. Declares Jan. 6 Attack ‘Legitimate Political Discourse’


U.S. New York TimesBy BY JONATHAN WEISMAN AND REID J. EPSTEIN Via NYT To WORLD NEWS

सजा खत्म करने की नई अर्जी से किसी को नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक विशेष अवधि के लिए सजा पर रोक लगाने की उसकी अर्जी को फिर शुरू करने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इस तरह के समय-विशेष पर प्रतिबंध की परिकल्पना कानून द्वारा नहीं की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सजा के निष्पादन को निलंबित करने की राहत मांगना और जमानत पर रिहा होना एक व्यक्ति का वैधानिक अधिकार है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने यह टिप्पणी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश में की गई टिप्पणियों को निरस्त करते हुए की, जिसमें उसने (उच्च न्यायालय ने) कहा था कि याचिकाकर्ता दोषसिद्धि की तारीख से कम से कम तीन साल की अवधि के भीतर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दी गयी सजा को निलंबित करने की मांग संबंधित अर्जी पर दिसम्बर 2020 में यह आदेश सुनाया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के मूल हिस्से में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है, जिसमें संबंधित चरण में सजा निष्पादन के निलंबन का आग्रह ठुकरा दिया गया था। पीठ ने इस सप्ताह के प्रारम्भ में दिये गये आदेश में कहा, ‘हालांकि हमने (उच्च न्यायालय के) संबंधित आदेश के अंतिम पैरा में की गयी टिप्पणियों का संज्ञान लिया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता दोष सिद्धि की तारीख से न्यूनतम तीन साल की अवधि से पहले अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगा।’ न्यायालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां मंजूर नहीं की जा सकती, क्योंकि सजा के निष्पादन के निलंबन की राहत मांगना और जमानत पर रिहा होना एक व्यक्ति का वैधानिक अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘इस तरह की अर्जी मंजूर की जाए या नहीं, यह पूरी तरह भिन्न मामला है, लेकिन इस प्रकार एक समय अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाना कानून में समाहित नहीं है। इसलिए हम संबंधित आदेश का उपरोक्त पैरा निरस्त करते हैं।’