दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिजीत अय्यर मित्रा नाम के शख्स की याचिका पर मंगलवार को ट्विटर से जवाब मांगा। इस शख्स ने माइक्रोब्लॉगिंग बेवसाइट पर अपना अकाउंट बहाल करने का निर्देश देने की अदालत से गुजारिश की है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने न्यायपालिका पर विचार रखने की हद भी बताई। कोर्ट ने कहा कि इसका अधिकार तब तक है, जब तक वे प्रामाणिक हैं। उन्हें सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया गया हो।