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Wednesday, March 31, 2021
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1 अप्रैल से बदल गए ये 8 नियम, आम लोगों की जेब पर होगा असर
नई दिल्ली
भारत में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। इसी के साथ कई अहम नियम भी बदल चुके हैं। ये ऐसे नियम हैं जिनका सीधा असर नौकरीपेशा से लेकर आम लोगों पर पड़ने वाला है। खासकर इनकम टैक्स और सैलरी से जुड़े कुछ नए नियम 1 अप्रैल 2021 से बदल गए हैं। यहां हम आपको इन नियमों के बारे में सारी जानकारियां देने जा रहा है...
1. EPF योगदान पर टैक्स
अब एक वित्त वर्ष में ईपीएफ में ढ़ाई लाख तक निवेश ही टैक्स फ्री होगा। इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो ब्याज के रूप में कमाई होगी, उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम ज्यादा है वो PF कॉन्ट्रिब्यूशन के जरिए ज्यादा टैक्स ना बचा सकें, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका बजट में एलान किया था। हालांकि, मंथली 2 लाख रुपए की सैलरी वालों पर इस नियम से कोई असर नहीं होगा।
2. बुजुर्गों को नहीं भरना होगा टैक्स रिटर्न
1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ऊपर की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने में छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए, आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने से 75 साल से ऊपर वालों को छूट दी थी। यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।
3. ITR फाइल नहीं करने पर एक्शन
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए TDS के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स भी ज्यादा लगेगा।
4. पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने पर चार्ज
पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है, तो आपको 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा।
5. ITR फाइल करना अब आसान
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड ITR फॉर्म मुहैया कराया शुरू हो गया है। इससे ITR फाइल करना अब आसान हो गया है।
6. इन बैंकों की चेकबुक बदली
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी कोड सिर्फ 31 मार्च 2021 ही वैलिड थे। अब आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा।
7. अब नहीं छुपा पाएंगे इनकम
1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी हो गया है। जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है 10 हजार की पेनल्टी लगेगी साथ ही ऐसे लोगों का पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। जिन लोगों ने पैन और आधार लिंक करवा लिया है वे अब अपना कोई निवेश या आय नहीं छुपा पाएंगे।
8. ट्रैवल लीव कंसेशन योजना में छूट
केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन यानी LTC योजना में छूट की घोषणा की थी। ट्रैवल लीव कंसेशन कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो चुकी है। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए योजना की घोषणा की थी जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से LTC टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था।
via WORLD NEWS