सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पेंशन में बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने ईपीएफओ की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को आदेश दिया था कि वह रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे। वर्तमान में, ईपीएफओ 15,000 रुपये वेतन की सीमा के साथ योगदान की गणना करता है। हालांकि, इस फैसले से कर्मचारियों के पीएफ फंड में कमी आएगी, क्योंकि अब वेतन का ज्यादा हिस्सा पीएफ की जगह ईपीएस वाले फंड में जाएगा। लेकिन पेंशन में होने वाली बढ़ोत्तरी इससके कई गुणा ज्यादा होगी। ऐसे में यह फैसला कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है।
via WORLD NEWS
No comments:
Post a Comment