अमेरिका के 65 कॉलेजों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक स्थानीय अदालत ने नई यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़नशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज यानि (USCIS) के कुछ प्रावधानों को गैर-कानूनी करार दिया है। इससे लगभग 2 लाख भारतीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब वे वीजा खत्म होने के बाद भी 6 महीने अमेरिका में रह सकेंगे। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी सरकार द्वारा लाए गए नियमों के मुताबिक डिग्री या पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जो भी विदेशी छात्र अमेरिका में रहेंगे उन्हें 'गैरकानूनी उपस्थिति' करार दिया जाता था। लेकिन कोर्ट द्वारा इस प्रावधान को रोक दिया गया है।
via WORLD NEWS
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