सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक को आदेश दिया है कि वह आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में बैंक ऑडिट की जानकारी दे। आरटीआई ऐक्टिविस्ट एससी अग्रवाल ने आरबीआई के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर किया था और कहा था कि कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद रिजर्व बैंक जानकारी साझा नहीं कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा कि उसे यह जानकारी याचिकाकर्ता को देनी होगी।
via WORLD NEWS
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