जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनपर चल रहे टाडा मामलों की सुनवाई श्रीनगर शिफ्ट करने की मांग की थी। जस्टिस संजय गुप्ता ने यासीन मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया। अब इस केस की सुनवाई दिल्ली की ही सीबीआई कोर्ट में चलेगी। सुनवाई शुरू करने की तारीख की अलग से घोषणा की जाएगी।
via WORLD NEWS
 
 
No comments:
Post a Comment