केंद्र सरकार ने यासीन मलिक के संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गैगैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के विभिन्न प्रावधानों के तहत JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कदम उठाया। यासीन मलिक के नेतृत्व वाले JKLF ने घाटी में अलगाववादी विचारधारा को हवा दी और यह 1988 से हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों में सबसे आगे रहा है। जम्मू और कश्मीर पुलिस के द्वारा JKLF के खिलाफ 37 FIR दर्ज की गई हैं। CBI ने भी दो केस दर्ज किए जिसमें से एक IAF जवान की हत्या का मामला भी शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी एक केस दर्ज किया है, जिसकी जांच जारी है।
via WORLD NEWS
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