कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, 'ऐसे ऐप अश्लील कंटेट का प्रसार कर रहे हैं तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून लाएगी, जैसा कि अमेरिका की सरकार बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत लाई है.' via WORLD NEWS Zee News Hindi: India News
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