दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षा निदेशालय की याचिका पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा बढ़ी हुई फीस लेने पर 8 अप्रैल तक रोक लगा दी है। यह आदेश खासतौर पर उन स्कूलों के लिए है, जो सरकार से रियायती दरों पर ली गई जमीन पर चल रहे हैं। हालांकि कोर्ट के इस आदेश ने पैरंट्स को अभी कन्फ्यूज भी कर दिया है। वे इस उलझन में हैं कि फीस दें या फिर इंतजार करें। जस्टिस S मुरलीधर और जस्टिस IS मेहता की बेंच ने यह आदेश दिल्ली सरकार की उस अपील पर दिया है, जिसमें उसने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के 15 मार्च के ऑर्डर को चुनौती दी है। सिंगल बेंच ने ऐसे स्कूलों को अपने यहां टीचरों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी और भत्ते देने के लिए फीस में अंतरिम बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी थी।
via WORLD NEWS
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