इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि अलॉटमेंट पेपर महज एक ऑफर है और प्रॉपर्टी का अधिकार अग्रीमेंट पर दस्तखत करने और स्टांप लगने के बाद मिलता है। ITAT ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि अलॉटमेंट डेट से ही मकान के होल्डिंग पीरियड की शुरुआत होती है। via WORLD NEWS The Navbharattimes
No comments:
Post a Comment