दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोकने के लिए जारी दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्कूलों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते हैं जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूलों के फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट में अपील की थी।
via WORLD NEWS
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