दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्लम में रहने वालों लोगों को राहत दी है।। स्लम में रहने वाले लोग अक्सर केंद्र सरकार की एजेंसियों जैसे भारतीय रेलवे समेत दिल्ली सरकार की एजेंसियों के अतिक्रमण रोधी अभियानों का शिकार होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उनका भी शहर पर अधिकार है और अतिक्रमण रोधी अभियानों से पहले विस्तृत सर्वे करना चाहिए। सरकार को पीड़ित लोगों के परामर्श से पुनर्वास की एक योजना तैयार करनी चाहिए। एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनलोगों का मकान खाली कराया जा रहा है, उनका जल्द पुनर्वास हो।
via WORLD NEWS
No comments:
Post a Comment