राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा कचरा जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-पाई 1 और 2 में 10 जुलाई को कचरे के ढेर में आग लगा दी गई। कचरे के ढेर में ये आग अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगाई गई थी। NGT के दिशानिर्देशों के अनुसार कचरे को जलाते हुए पकड़े जाने वाले को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है, जबकि बहुत सारा कचरा जलाने की घटनाओं में 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है। वायु प्रदूषण एक बड़ा खतरा है, जिससे दिल्ली-NCR के लोग हर रोज जूझते हैं और कचरा जलाने की ये घटनायें वायु की गुणवत्ता को और खराब करते हैं।
via WORLD NEWS
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