केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने को लेकर दलीलें दी जाएंगी। याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला का दावा है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाने के कारण सुनवाई संविधान पीठ को करनी चाहिए, क्योंकि संविधान पीठ ने 50 प्रतिशत अधिकमत आरक्षण की सीमा तय की थी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि संविधान में सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
via WORLD NEWS
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