अंतरिम बजट में दो घरों पर टैक्स के नियम में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया था। नये नियम के मुताबिक अब दोनों घरों को सेल्फ-ऑक्युपाइड माना जाएगा और इस मामले में नोशनल इनकम नहीं लगेगा। दोनों घरों के होम लोन के कुल ब्याज पर दो लाख रुपये तक के डिडक्शन का दावा किया जा सकता है।
via WORLD NEWS
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