खाड़ी देश में काम करने वाले केरल के एक श्रमिक की मौत के बाद परिवार ने 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे थे। 2008 में परिवार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में 25 लाख रुपए की मांग की थी। 10 साल तक चली कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख की जगह परिवार को 50 लाख रुपए ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। 10 मई 2008 को एक एक्सीडेंट में केरल के इस्माइल की मौत हो गई थी। दोहा में इस्माइल एक फूड सेंटर में ₹30000 की नौकरी करते थेसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगी गई मुआवजे की रकम को, कोर्ट अगर उचित समझे तो बढ़ा सकती है। परिवार की दशा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की रकम में 8% सालाना ब्याज जोड़कर देने का आदेश दिया।
via WORLD NEWS
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