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Food New York TimesBy BY NIKITA RICHARDSON Via NYT To WORLD NEWS

Saturday, March 26, 2022

Supertech Ltd. Bankrupt : दिवालिया हुई सुपरटेक लिमिटेड, क्या डूब जाएगा खरीदारों का पैसा?


सुपरटेक लिमिटेड की मुश्किल और बढ़ गई है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन के चलते नोएडा में सुपरटेक के एमेराल्ड कोर्ट प्रॉजेक्ट के 40 मंजिला दो टावरों को गिराने का आदेश दिया। अब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT ने शुक्रवार को रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित कर दिया और दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर दी।

सुपरटेक को दिवालिया घोषित किए जाने के बाद इसके पूरे न हो चुके प्रॉजेक्ट्स में फ्लैट खरीदने वालों को टेंशन होने लगी है। घर खरीदारों के मन में डर है कि अब सुपरटेक प्रॉजेक्ट्स का क्या होगा, उनके फ्लैट का क्या होगा, क्या उनके लगाए हुए पैसे डूब जाएंगे? अगर पैसे नहीं डूबेंगे तो फ्लैट कब मिलेंगे, वक्त पर मिलेंगे या देरी से मिलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको यहां मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि...

होम लोन EMI का क्या होगा?
सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद हो सकता है कि बायर्स को अपने घर की प्राप्ति के लिए दावा किए गए वक्त से ज्यादा इंतजार करना पड़े। बायर्स के पास दो विकल्प हैं या तो वे अपनी होम लोन ईएमआई का भुगतान करना जारी रखें, लोन को वक्त पर पूरा चुकता कर दें और फिर अपना फ्लैट मिलने का इंतजार करें।

या फिर वे अपने बैंक को यह आवेदन कर सकते हैं कि चूंकि उनके रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा रिजॉल्यूशन प्रॉसेस पूरा होने तक ईएमआई पर मोरेटोरियम लगाया जाए। लेकिन याद रहे कि ईएमआई मोरेटोरियम विकल्प में एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ता है।

क्या बायर्स को घबराने की है जरूरत?
सुपरटेक लिमिटेड का दावा है कि इसके सभी प्रॉजेक्ट वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं क्योंकि हर प्रॉजेक्ट के पास कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के मामले में बिक चुकी इन्वेंटरीज से पर्याप्त धनप्राप्ति है।

सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा ने कहा है कि कंपनी इस साल के आखिर तक दिल्ली एनसीआर में 6 प्रॉजेक्ट्स के तहत 7000 फ्लैट्स की डिलीवरी करेगी। एनसीएलटी का आदेश सुपरटेक के परिचालनों को प्रभावित नहीं करेगा और कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा। दिवाला प्रक्रिया सुपरटेक की केवल एक कंपनी के खिलाफ शुरू की गई है।

कंपनी के बयान में कहा गया कि होम बायर्स के हित में कंस्ट्रक्शन और प्रॉजेक्ट की डिलीवरी को वरीयता दी जाएगी। बैंकों का बकाया प्रॉजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भी चुकाया जा सकता है। चूंकि सभी प्रॉजेक्ट वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं, इसलिए किसी भी पार्टी या वित्तीय क्रेडिटर के नुकसान की गुंजाइश नहीं है।

एक्सपर्ट का मानना है कि सुपरटेक के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से उसके होम बायर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्हें जितना जल्दी हो सके IRP के समक्ष अपने क्लेम दायर करने चाहिए।

क्लेम दायर करने की शुरुआत को लेकर IRP जल्द ही एक तारीख घोषित करेगा और इसके लिए एक वेबसाइट भी लाई जाएगी। हालांकि होम बायर्स को अपने सपनों का आशियाना प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि इंतजार करना पड़े।

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via WORLD NEWS

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