सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों में कार्य कर रहीं करीब ढाई लाख महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर शोर ऐप व वेबसाइट से लगाम लगाई जाएगी। यदि कार्यस्थल पर किसी भी महिला का शोषण होता है तो वह अपने मोबाइल से ही इसकी शिकायत कर सकेगी। 15 दिन में संबंधित कंपनी या विभाग की समिति यदि कोई कार्रवाई नहीं करती तो जिला कमेटी उसके खिलाफ भी ऐक्शन लेगी। 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी निजी और सरकारी ऑफिसों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यह ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
via WORLD NEWS
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