चिदंबरम की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने दलील दी कि जब तक रिमांड के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जेल न भेजा जाए। चिदंबरम को सीबीआई चाहे तो हाउस अरेस्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नकार दिया। via WORLD NEWS The Navbharattimes
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