सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्ति चिदंबरम को 9 मई से 31 मई के बीच अमेरिका, जर्मनी और स्पेन की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। विदेश यात्रा से पहले CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें शीर्ष अदालत के पास 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। जनवरी में भी कार्ति ने देश यात्रा करने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि जमा की थी। शीर्ष अदालत ने कार्ति से देश में लौटने पर जांच एजेंसियों के साथ लौटकर सहयोग करने का आश्वासन लिया है। कार्ति पर कई आपराधिक केस चल रहे हैं।
via WORLD NEWS
 
 
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