अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम ने बताया कि पीड़ित परिवार ने वसीम, नसीम, गोलू, धर्मनाथ और बीडीसी सदस्य (ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी-क्षेत्र विकास समिति) रामचंद्र के खिलाफ सुरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. रामचंद्र बीडीसी सदस्य एवं कांग्रेस नेता है. via WORLD NEWS Zee News Hindi: India News
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