सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को रिजर्व बैंक द्वारा जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है जिसमें बैंक लोन किश्त की भरपाई में एक दिन की भी देरी होने पर उस खाते को एनपीए घोषित किया जाना था, और साथ ही 180 दिन में कर्ज समाधान योजना तैयार किया जाना था। ऊर्जा कंपनियों सहित कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की थी और कहा था कि इतनी जल्दी कर्ज समाधान योजना बनाना संभव नहीं है।
via WORLD NEWS
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