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Food New York TimesBy BY NIKITA RICHARDSON Via NYT To WORLD NEWS

Tuesday, April 16, 2019

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, 'आरबीआई कर्मचारी सरकारी मुलाजिम नहीं'


मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कर्मचारी सरकारी मलाजिम नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई के कर्मचारियों को उनकी नौकरी की स्थिति की पहचान करते समय ‘सरकारी कर्मचारी’ के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश केके शशिधरन और न्यायाधीश पीडी आदिकेसावुलु की पीठ ने कहा, ‘यह तथ्य कि केंद्र सरकार का आरबीआई पर महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण है, इससे इसके कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं बन जाते।’ पीठ ने कहा, ‘यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत एक स्टेट है। तब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके कर्मचारी सभी नियमित सरकारी कर्मचारी हैं।’ आरबीआई कर्मचारी ई. मनोज कुमार द्वारा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) में अपना परिणाम घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद यह फैसला सामने आया है।


via WORLD NEWS

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