गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत से दोषी ठहराये जाने और 2 साल की सज़ा पर रोक लगाने की मांग की थी। पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने के मामले में उन्हें निचली अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। सज़ा पर रोक न लगने के कारण हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि अभी हार्दिक पटेल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन गुजरात में नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। ऐसे में अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जल्दी राहत न मिली तो उनके चुनाव लड़ने के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा।
via WORLD NEWS
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