जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 दिसंबर) को खारिज कर दी. सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने बीजेपी के पूर्व विधायक डॉ गगन भगत की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. इससे पहले बीजेपी व केंद्र सरकार राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया था. via WORLD NEWS Zee News Hindi: India News
No comments:
Post a Comment