दिल्ली की एक महिला ने 2018 में निचली अदालत का रुख कर बलात्कार के अपने आरोप को लेकर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया था। मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत के आधार पर एक संज्ञेय अपराध का मामला बनता है।
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