नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा बढ़ते कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के नियम गुरुवार रात से शुरू होकर 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। मेडिकल, पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। घरों से बाहर निकले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा वरना 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। देश की राजधानी दिल्ली में पहले से ही 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू है। एनसीआर का अलग से पास बनवा लें दिल्ली वाले दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े जिन लोगों को मूवमेंट पास लेकर नाइट कर्फ्यू के दौरान भी आने-जाने की छूट दी गई है, उन्हें अगर दिल्ली से एनसीआर के किसी शहर में आना-जाना है, तो बेहतर होगा कि वे दिल्ली के साथ-साथ इन शहरों की पुलिस या प्रशासन से भी बनवा लें। इससे उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। दिल्ली के बाद अब एनसीआर के शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो जाने से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जिन्होंने दिल्ली से मूवमेंट पास बनवा लिया था, वह पास अब नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसी जगहों पर आने-जाने के लिए मान्य होगा कि नहीं। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिश्वाल के मुताबिक, दिल्ली पुलिस या दिल्ली के जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया जाने वाला नाइट कर्फ्यू मूवमेंट पास दिल्ली एरिया में तो पूरी तरह मान्य होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एनसीआर के किसी शहर में रहता है और कामकाज के सिलसिले में रात 10 बजे के बाद दिल्ली आता-जाता है या दिल्ली में रहता है और रात 10 बजे के बाद एनसीआर के किसी शहर में आता-जाता है, तो ऐसे में अगर वह दोनों शहरों से मूवमेंट पास बनवा ले, तो बेहतर होगा। इससे दोनों जगह आने-जाने के दौरान कोई असुविधा नहीं होगी। इनको मिलेगी छूट नाइट शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी रात में घर से ऑफिस व ऑफिस से घर आ-जा सकेंगे। जरूरी सेवाएं जैसे भारत सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, आपातकालीन सेवाएं, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी, परिवहन, फार्मेसी, दवा कंपनी के कर्मचारी, मरीज, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट आदि स्थानों पर आवागमन करने वाले लोगों को वैध यात्रा टिकट व जरुरी दस्तावेज दिखाकर मूवमेंट की इजाजत होगी। आईटी से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी फल, दूध, सब्जी, पेट्रोप पंप कर्मचारी, कोल्ड स्टोरेज, दूरसंचार से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। इसके लिए कोई ई-पास की जरूरत नहीं होगी। मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सेवा और आईटी से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी। वो उत्पादन इकाइयां जहां लगातार उत्पादन की आवश्यकता होती है उन कर्मियों को भी छूट रहेगी। टिकट की फोटो भी रखनी होगी नाइट कर्फ्यू के दौरान अगर आप किसी सगे-संबंधी या रिश्तेदार को बस अड्डे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे हैं, तो संबंधित व्यक्ति के टिकट की फोटो मोबाइल में भी रखें। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट को 11 बजे तक छूट प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया है, लेकिन इसमें रेस्टोरेंटों को 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। वे 11 बजे तक खुल सकेंगे। दरअसल रात 10 बजे के बाद एक अतिरिक्त घंटा रेस्टोरेंट की साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन के लिए दिया गया है।
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