नई दिल्ली अगर आपकी गाड़ी से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट्स (Transport Related Documents) जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), आरसी या फिटनेस प्रमाण पत्र आदि रीन्यू कराने हैं तो इसे 31 दिसंबर तक जरूर पूरा कर लें। ऐसा नहीं होने पर एक जनवरी से आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम कॉमर्शियल और प्राइवेट दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू है। इसमें सिर्फ वही गाड़ियां शामिल हैं, जिनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैधता एक फरवरी से 31 दिसंबर 2020 के बीच खत्म हो रही है। सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी डॉक्यूमेंट की वैधतादरअसल, कोरोना संकट के मद्देनजर आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मोटर व्हीकल से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन अब ये समय सीमा खत्म होने वाली है, ऐसे में वाहन मालिक जल्द इसे अपडेट कराकर भारी जुर्माने से बच सकते हैं। कमर्शियल वाहन मालिकों ने की अपीलहालांकि, सूत्रों ने बताया कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की है। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो अभी व्यावहारिक समस्याओं की वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं। स्कूल बस ऑपरेटर ने बताई अपनी परेशानीइस संबंध में स्कूल बस ऑपरेटर की ओर से कहा गया कि हमारी बसें, जो स्कूलों से जुड़ी हुई हैं, वो लॉकडाउन और स्कूल बंद होने की वजह से नहीं चल रही हैं। हम उन्हें तब तक संचालित कर सकते हैं जब तक कि स्कूल नहीं खुल जाते। इसलिए, सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले इन मुद्दों को भी देखना चाहिए।
No comments:
Post a Comment