अमेरिका ने क्लाउड ऐक्ट के तहत यह प्रावधान किया है कि अमेरिकी कंपनियों से आपराधिक केस सुलझाने के लिए डेटा लिए जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी पेश करने होंगे। कई यूरोपीय देश इसे अमेरिका द्वारा यूरोपीय नागरिकों की जानकारी इकट्ठा करने के तौर पर शंका की नजर से भी देख रहे हैं। via WORLD NEWS The Navbharattimes
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