हर बार की तरह 2019 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की साख के साथ ही उनकी जमानत राशि भी दांव पर लगी हुई है। 2014 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त करके 14.5 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए कुछ मानदंड पूरे करने होते हैं। उम्मीदवार रजिस्टर्ड वोटर होने के अलावा 25 साल का होने चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार को चुनाव आयोग के पास जमानत राशि भी जमा करनी होती है। यह राशि उम्मीदवार को तभी वापस मिलती है जब वे कुल वैध वोटों का छठा हिस्सा हासिल कर पाता है और इस तरह अधिकतर उम्मीदवार केवल चुनाव ही नहीं हारता बल्कि चुनाव आयोग के पास रखा अपना पैसा भी गंवा देता है।
via WORLD NEWS
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