लोकसभा चुनाव 2019 से पहले चुनाव आयोग (EC) ने तिरंगे के साथ वाहनों में राजनीतिक पार्टी के झंडे के प्रयोग और आकार पर दिशा-निर्देश जारी किया है। दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर अधिकतम एक फीट x आधा फीट का एक झंडा अधिकतम 3 फीट की लंबाई के डंडे पर लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने समर्थकों के आवास और पार्टी कार्यालय में अधिकतम तीन झंडों को लगाने की अनुमति दी है। एक से ज्यादा पार्टी और उम्मीदवार के झंडे प्रदर्शित करने वाले प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार एक झंडा लगा सकेंगे। रोड शो के दौरान प्रत्येक 10 वाहनों के बाद 100 मीटर की दूरी होना भी जरूरी होगी।
via WORLD NEWS
No comments:
Post a Comment