नई गाड़ी खरीदने के बाद अब आपको हाइ-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही वेंडर से उसे लगावाने की जरूरत पड़ेगी। सड़क परिवहन मंत्रायल ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाड़ी के साथ ही एचएसआरपी देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही गाड़ी बेचने से पहले यह नंबर प्लेट उस पर लगाना डीलर्स के लिए जरूरी होगा। यह व्यवस्था अप्रैल 2019 से लागू होगी।
via WORLD NEWS
 
 
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