अगर भारत के किसी नागरिक को लगता है कि उसका फोन सर्विलांस पर है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। वह चाहे तो सूचना के अधिकार (RTI) ऐक्ट के तहत टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) से इसकी जानकारी मांग सकता है। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ट्राई को आवेदक की तरफ से उसके फोन के सर्विलांस या ट्रैकिंग की जानकारी देनी होगी क्योंकि टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइड से ऐसी जानकारी हासिल करना उसका अधिकार है।
via WORLD NEWS
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