दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें उसने केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उससे यहां 56 साल पुरानी लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर की इमारत को खाली करने को कहा गया था। अदलात ने एजेएल को 2 हफ़्तों के अंदर बिल्डिंग खली करने का आदेश भी दिया है।
via WORLD NEWS
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