सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए अब फैसला किया है कि कमर्शल वीइकल के लिए हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए तय किया है कि आठ साल तक के वीइकल को अब दो साल में एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा।
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