याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला केरल के लोगों की धार्मिक भावनाओं के पहलू को अनदेखा कर दिया गया है. ऐसे में कोर्ट का 28 सितंबर का फैसला असंवैधानिक है, इसलिए कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे. via WORLD NEWS Zee News Hindi: India News
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