भारतीय सेना में पहली बार महिलाओं को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है। सेना में हॉवित्जर तोप और रॉकेट सिस्टम कमांड के लिए महिला ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस काम के लिए सेना ने पांच महिला कैडेट्स को चुना है।
देश में अलग मजहब या दूसरे धर्म में शादी करने वाले कपल के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एक नियम इस परेशानी का सबब बन रहा है। इस एक्ट के सेक्शन 5 तहत शादी करने वाले कपल को 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस देना होता है।