कोयंबटूर की अदालत ने निवेशकों को ठगने वाले पाजी मार्केटिंग कंपनी के दोनों डायरेक्टरों को 27 साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उनपर 171.74 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानि सीबीआई ने यह जानकारी दी। एजेंसी ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर 15 जून 2011 को इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था।
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