सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस बारे में ठोस उदाहरण पेश करे कि हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक (Hindu Minorities) का दर्जा नहीं मिल रहा है जहां वे अल्पसंख्यक हैं। केंद्र सरकार की 1993 की नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौध और जैन के साथ-साथ पारसी को नैशनल लेवल पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया था।
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