Saturday, May 4, 2019

पद छोड़ने के बाद सरकारी आवास में रहने वाले पूर्व CM बाजार दर से दें किराया : उत्‍तराखंड हाईकोर्ट


एक जनहित याचिका पर अंतिम फैसले देते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायामूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे ने राज्य में 2001 से लेकर आज की तारीख तक पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाएं देने वाले सभी सरकारी आदेशों को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है. via WORLD NEWS Zee News Hindi: India News

No comments:

Post a Comment