Friday, April 12, 2019

30 मई तक बांड से मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को दें राजनीतिक दल: सुप्रीम कोर्ट


बांड खरीदने वाले का नाम गुप्त रखने का प्रावधान है और सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है. इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बांड जारी करने के खिलाफ नहीं है. via WORLD NEWS Zee News Hindi: India News

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