Monday, April 1, 2019

2 सीट से चुनावी दांव: जानें, क्या कहते हैं नियम


रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स ऐक्ट, 1951 के सेक्शन 33 के तहत कोई भी प्रत्याशी अधिकतम दो सीटों से चुनाव मैदान में उतर सकता है। इस ऐक्ट के पारित होने से पहले कोई उम्मीदवार कितनी भी सीटों से चुनावी समर में उतर सकता था। via WORLD NEWS The Navbharattimes

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