Wednesday, February 6, 2019

आधार के जरिये हो अज्ञात शवों की शिनाख्‍त, UIDAI ने कहा- ऐसा करना तकनीकी-कानूनी रूप से सही नहीं’


यूआईडीएआई ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ को बताया कि आधार बायोमीट्रिक्स का इस्तेमाल शवों की पहचान के लिये करना आधार अधिनियम के विपरीत है. via WORLD NEWS Zee News Hindi: India News

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