Thursday, February 28, 2019

यूनिवर्सिटी कोटा: SC ने केंद्र सरकार और UGC की रिव्यू पिटिशन खारिज की


सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में टीचरों की नियुक्ति में विभागीय आधार पर मिलने वाले रिजर्वेशन पर केंद्र सरकार और UGC की रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी है। इस फ़ैसले के बाद यूनिवर्सिटी में टीचरों की नियुक्ति में आरक्षण विभागीय आधार पर ही लागू होगा और यूनिवर्सिटी बेसिस पर लागू नहीं होगा। 7 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार ने इलाहाबाद HC के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है। केंद्र सरकार की अर्जी 22 जनवरी को खारिज कर दी गई, जिसके बाद केंद्र ने रिव्यू पिटिशन दाखिल की जिसे SC ने खारिज कर दिया।


via WORLD NEWS

No comments:

Post a Comment