Tuesday, December 18, 2018

नरसंहार के मामलों से निपटने के लिए अलग कानून की जरूरत: दिल्ली हाई कोर्ट


सिख विरोधी दंगे के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों के लिए देश के आपराधिक कानून में बदलाव की जरूरत बताई है। सोमवार को हाई कोर्ट ने कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जैसे इन मामलों से निपटने के लिए अलग से कानून की जरूरत है। अदालत ने कहा कि कानून में लूपहोल के चलते ऐसे नरसंहार के अपराधी केस चलने और सजा मिलने से बच निकलते हैं।


via WORLD NEWS

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