Monday, December 10, 2018

जानें, 50 हजार तक इंट्रेस्ट कैसे होगी टैक्स फ्री


आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीबी के तहत बैंकों या पोस्टऑफिस के सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट से 50 हजार रुपये तक आय पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। बैंक, बैंकिंग से जुड़ी को-ऑपरेटिव सोसायटी या पोस्ट ऑफिस में जमा राशि से मिलने वाले इंट्रेस्ट पर ही छूट का दावा किया जा सकता है। via WORLD NEWS The Navbharattimes

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