Thursday, September 27, 2018

सुप्रीम फैसला: पति, पत्नी और 'वो' का रिश्ता अब अपराध नहीं


सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टरी को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने अडल्टरी (व्यभिचार) मामले में IPC की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया है। पांच जजों की बेंच में शामिल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर... via WORLD NEWS The Navbharattimes

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